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सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के कर लाभ क्या हैं?

सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा और विवाह को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक निवेश योजना है। SSY में निवेश के टैक्स बेनिफिट्स के बारे में और जानें।

  • Oct 12, 2022
  • 3,540 Views

बाल लिंगानुपात में गिरावट और कन्या भ्रूण हत्या में वृद्धि के बीच, भारत सरकार ने 2015 में ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ नामक एक अभियान शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना था। इस पहल को बढ़ावा देने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई )जैसे निवेश विकल्प पेश किए गए हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना एक बच्ची के माता-पिता के लिए बनाई गई है। इस योजना के साथ, माता-पिता अपनी बचत के एक हिस्से को व्यवस्थित रूप से निवेश करके अपनी बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। 21 साल के बाद या जब लड़की 18 साल की हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है, तब यह खाता परिपक्व होता है।

आइए एक नजर डालते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और इसकी विशेषताएं और लाभ क्या हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना क्या है?

एसएसवाई का मतलब सुकन्या समृद्धि योजना है। यह एक बालिका की शिक्षा और विवाह के लिए धन बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक जमा योजना है। यह कार्यक्रम देश में लिंगानुपात में गिरावट को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था।

इस सरकारी योजना का उद्देश्य माता-पिता को अपनी बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना है।एसएसवाई खातों की परिपक्वता पर, बालिका के माता-पिता या अभिभावक उस बच्चे को बेहतर शिक्षा प्रदान करने और उसकी शादी का खर्च वहन करने के लिए उस राशि को वापस ले सकते हैं।

कोई एसएसवाई खाता कब खोल सकता है?

एसएसवाई खाता लड़की के जन्म के बाद किसी भी समय ₹250 की न्यूनतम जमा राशि के साथ खोला जा सकता है जब तक कि वह दस वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाती। यह खाता किसी भी बैंक और/या डाकघर में हो सकता है। आप सुकन्या समृद्धि योजना ऑनलाइन भी खोल सकते हैं

माता-पिता आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत योजना के लिए किए गए ₹1.5 लाख तक के कर लाभ का दावा कर सकते हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बाद के वर्षों में न्यूनतम ₹250 और अधिकतम ₹1.5 लाख रखा जा सकता है। खाता खुलने की तारीख से 21 साल तक या लड़की के 18 साल की होने और शादी होने तक सक्रिय रहता है। एक बार जब कन्या 18 वर्ष किहो जाती है, तो उसकी उच्च शिक्षा व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शेष राशि के 50% की आंशिक निकासी की अनुमति दी जाती है।

इस योजना के लिए किन नियमों का पालन करना होगा?

एक बालिका के लिए आप केवल एक एसएसवाई खाता खोल और चला सकते हैं अर्थात एक ही बालिका के लिए दो खाते खोलना वर्जित है। बालिका (दस वर्ष से कम आयु) के माता-पिता या कानूनी अभिभावक उसके नाम से किसी मान्यता प्राप्त बैंक या डाकघर में खाता खोल सकते हैं। अभिभावक को उस लड़की का जन्म प्रमाण पत्र जिसके नाम से खाता खोला गया है, जमाकर्ता की पहचान और अधिवास को प्रमाणित करने वाले अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ, खाता खोलते समय डाकघर या बैंक को भेजना अनिवार्य होता है।

  • एसएसवाई खाते के लिए आवश्यक दस्तावेज
  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
  • एसएसवाई खाता खोलने का फॉर्म
  • जमाकर्ता का एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ
  • यदि जन्म के एक क्रम के तहत कई बच्चे पैदा होते हैं, तो एक चिकित्सा प्रमाण पत्र
  • SSY खाता खोलने के लिए बैंक या डाकघर द्वारा अनुरोधित कोई अन्य दस्तावेज

सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के चरण

  • एसएसवाई का आवेदन फॉर्म नजदीकी बैंक या डाकघर में जमा करें।
  • आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • आप एसएसवाई खाते के लिए अपनी पहली जमा राशि का भुगतान कर सकते हैं। यह राशि ₹250 से ₹1,50,000 तक हो सकती है।
  • जैसे ही बैंक या डाकघर आपके सभी विवरणों को सत्यापित करता है, सफलतापूर्वक सुकन्या समृद्धि योजना ऑनलाइन भी खोल सकते हैंसकते हैं।
  • एक बार खाता खुल जाने के बाद, आपको अपने सभी लेनदेन को ट्रैक करने के लिए एक पासबुक भी मिलती है।

सुकन्या समृद्धि योजना कर लाभ

माता-पिता के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के कई कर लाभ हैं जिनका लाभ वे इस वित्तीय उपकरण में निवेश करके उठा सकते हैं।

  • आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत एसएसवाई कर लाभ के अनुसार प्रति वर्ष अधिकतम ₹1,50,000 का दावा किया जा सकता है।
  • जमा राशि पर अर्जित ब्याज कर मुक्त है।
  • मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्स फ्री होती है।
  • एसएसवाई निवेश एक EEE निवेश है। इसका मतलब है कि निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज, दोनों ही गैर-कर योग्य हैं।

कर कटौती पात्रता मानदंड

बालिका के माता-पिता या अभिभावक केवल तभी खाता खोलने के पात्र हैं, जब लड़की की आयु 10 वर्ष से कम हो। यदि बालिका 10 वर्ष से अधिक आयु की है, तो माता-पिता खाता नहीं खोल सकते हैं।

याद रखने वाली चीज़ें:

  • एसएसवाई में जमा करने की सीमा

एसएसवाई खाते में प्रति वर्ष न्यूनतम ₹250 और अधिकतम ₹1,50,000 जमा किए जा सकते हैं।

  • एसएसवाई खाते का संचालक

18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद केवल लड़की ही खाते का संचालन कर सकती है।

  • एसएसवाई के लिए पात्रता मानदंड

क) बालिका भारत की निवासी होनी चाहिए।

b) एसएसवाई खाता खोलने के लिए बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए।

ग) यदि बालिका 10 वर्ष से कम उम्र की है, तो उसके माता-पिता या अभिभावक उसकी ओर से एक एसएसवाई खाता खोल सकते हैं।

  • एसएसवाई खातों की संख्या

माता-पिता अपनी दो बच्चियों के लिए अधिकतम दो खाते खोल सकते हैं। पहले या दूसरे जन्म के दौरान जुड़वा बच्चों के मामले में तीसरे खाते की अनुमति दी जा सकती है।

  • जमा नहीं होने की स्थिति में

यदि कोई धनराशि जमा नहीं की गई है, तो खाते को ₹50 प्रति वर्ष के जुर्माने के साथ नियमित किया जा सकता है। योजना के नियम और शर्तों को लचीला रखा गया है, ताकि सभी आर्थिक स्थिति के लोग सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठा सकें।

  • एसएसवाई खाते का कार्यकाल

जमा केवल 15 साल के लिए करना होता है और खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद खाता परिपक्व होता है।

  • समयपूर्व निकासी

माता-पिता या अभिभावक के निधन या शादी जैसे अन्य कारणों से खाते को बनाए रखने के 5 साल बाद समय से पहले निकासी की अनुमति है।

  • एसएसवाई खाते का समय से पहले बंद होना

18 वर्ष की कानूनी आयु प्राप्त करने के बाद लड़की की शादी के मामले में समय से पहले खाता बंद करने की अनुमति है। मेडिकल इमरजेंसी या बालिकाओं पर वित्तीय बोझ जैसे अन्य कारण भी एसएसवाई खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति देते हैं।

एसएसवाई खाते में न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर क्या होता है?

यदि एक वित्तीय वर्ष में आवश्यक राशि जमा नहीं किया जाता है, तो सुकन्या समृद्धि खाता एक डिफ़ॉल्ट खाता बन सकता है। खाते को खोलने की तारीख से 15 साल की अवधि के अंत से पहले ₹250 के आवश्यक योगदान और देरी के प्रत्येक वर्ष के लिए ₹50 का जुर्माना देकर फिर से सक्रिय किया जा सकता है। यदि दंड का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पूरी जमा राशि, जिसमें डिफ़ॉल्ट तिथि से पहले की गई जमा राशि भी शामिल है, डाकघर बचत बैंक खाते की दर से ब्याज अर्जित करती है।

यदि एसएसवाई खाते में अधिक राशि का भुगतान किया जाता है तो क्या होगा?

यदि जमा राशि ₹1,50,000 से अधिक है, तो कोई ब्याज उत्पन्न नहीं होता है। हालाँकि, जमाकर्ता द्वारा किसी भी समय एसएसवाई खाते से अतिरिक्त राशि निकाली जा सकती है।

क्या एसएसवाई खाते को ट्रांसफर किया जा सकता है?

यदि बालिका, जिसके नाम से खाता खोला गया था, शहर से बाहर जाती है, तो खाते को भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके लिए ट्रांसफर रिक्वेस्ट को पूरा करना होगा और पासबुक को बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच में लाना होगा। यदि माता-पिता/अभिभावक या खाता स्वामी द्वारा निवास परिवर्तन का प्रमाण प्रदान किया जाता है तो यह स्थानांतरण नि:शुल्क है। यदि ऐसा कोई प्रमाण प्रदान नहीं किया जाता है, तो आवेदक को उस डाकघर या बैंक को ₹100 का शुल्क देना होगा जहां स्थानांतरण पूरा हुआ था।

निष्कर्ष

सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार द्वारा विनियमित है और देश के हर राज्य में उपलब्ध है। यह एक सरकार समर्थित योजना है और उच्च ब्याज दर के साथ गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है। सुकन्या समृद्धि योजना के कर लाभ और लचीली शर्तें इसे अत्यंत उपयोगी और उपयोग में आसान बनाती हैं। यह योजना माता-पिता को उनकी कन्या की शिक्षा और शादी जैसे खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है; इस प्रकार माता-पिता को अपनी प्यारी बेटी की परवरिश करने और उसे एक उज्ज्वल भविष्य देने के लिए प्रोत्साहित करना ही इस योजना का उद्देश्य है।

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