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इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें?

आयकर रिटर्न दाखिल करना अब बहुत आसान है और इसे ऑनलाइन किया जा सकता है। यहां क्लिक करें और जानें आईटीआर फाइलिंग की पूरी प्रक्रिया।

  • 4,506 Views | Updated on: Mar 20, 2024

यदि पिछले वर्ष के दौरान आपकी कुल आय उस अधिकतम राशि से अधिक है जो आय के लिए प्रभार्य नहीं है, तो आपको अपना आयकर रिटर्न (जिसे ज्यादातर इनकम टैक्स रिटर्न भी कहा जाता है) दाखिल करना होता है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना रिटर्न दाखिल करते हैं, तो इसे ई-फाइलिंग के रूप में जाना जाता है।

आप या तो अपना रिटर्न स्वयं दाखिल कर सकते हैं या आवश्यक होने पर पेशेवर सहायता ले सकते हैं। अपना रिटर्न ई-फाइल करने के लिए, आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना अनिवार्य होता है। सभी को हर साल 31 अगस्त तक अपना रिटर्न दाखिल करना होता है।

यह तो सभी जानते है की इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना कितना महत्वपूर्ण होता है परन्तु सबसे अधिक पूछे जाने वाले सवाल यह हैं की इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें और इनकम टैक्स फाइल कैसे चेक करें। इस लेख के माध्यम से हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे।

ई-फाइलिंग क्या है? रिटर्न फाइल कैसे करें?

ई-फाइलिंग मुख्य रूप से आपके रिटर्न को ऑनलाइन जमा करने को संदर्भित करता है। आप आयकर कार्यालय में जाकर अपना रिटर्न ऑफलाइन फाइल कर सकते हैं, जो समय लेने वाला और असुविधाजनक होता है। अपना रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करना एक लोकप्रिय तरीका है, क्योंकि यह एक आसान और परेशानी मुक्त प्रक्रिया है। यह थकाऊ दस्तावेज़ीकरण को पूरा करने की आवश्यकता से आपको बचाता है और आप अपने घर या कार्यालय से अपना रिटर्न दाखिल करने में मदद करता है।

आईटीआर फाइल कैसे करें इस पर चर्चा करने से पहले, यह सुनिश्चित कर लें की आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध हों।

  • स्थायी खाता संख्या (पैन)
  • निवेश विवरण
  • फॉर्म 16
  • बैंक के खाते का विवरण
  • आधार कार्ड

इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें: चरण

  • सबसे पहले, आपको अपने उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, जन्म तिथि और कैप्चा कोड का उपयोग करके अपने खाते में प्रवेश करना होगा।
  • आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया में अगला कदम ई-फाइल टैब पर जाना है और ‘आईटीआर ऑनलाइन तैयार और जमा करें’ बटन पर क्लिक करना है।
  • फिर आपको फॉर्म ITR1 या ITR 4 और निर्धारण वर्ष का चयन करना होगा, जिसके लिए आप रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं।
  • एक बार जब आप उपयुक्त फॉर्म का चयन कर लेते हैं, तो आपको सभी प्रासंगिक विवरण भरने होंगे और फिर ‘सबमिट’ टैब पर क्लिक करना होगा।
  • जब लागू हो, आप डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) अपलोड कर सकते हैं; आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि डीएससी ई-फाइलिंग वेबसाइट के साथ पंजीकृत है।
  • सफलतापूर्वक सबमिशन पर, आईटीआर-वी प्रदर्शित होता है (जब आप डीएससी का उपयोग नहीं करते हैं); आईटीआर-वी डाउनलोड करने के लिए आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजे गए लिंक पर क्लिक करें।
  • ITR-V को ई-फाइलिंग की तारीख से 120 दिनों के भीतर मुद्रित, हस्ताक्षरित और सेंट्रल प्रोसेसिंग सेल (सीपीसी) को भेजा जाना चाहिए; सीपीसी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आईटीआर-वी प्राप्त करने के बाद ही आपका रिटर्न प्रोसेस किया जाता है।
  • यदि आप आईटीआर फाइलिंग के लिए डीएससी का उपयोग करते हैं, तो आपको आईटीआर-वी डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है।

ऑनलाइन आईटीआर फाइल करते समय भरी जाने वाली जानकारी

  • व्यक्तिगत जानकारी जैसे आपका पूरा नाम, पैन, पिता का नाम और जन्म की पूरी तारीख
  • आय विवरण, आकलन वर्ष के दौरान आपके सभी नियोक्ताओं के नाम और नियोक्ता के प्रकार सहित। इसके अतिरिक्त, आपको अपना वेतन और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) विवरण दर्ज करना होगा अपने वेतन का विस्तृत विवरण
  • आयकर अधिनियम में कटौती का दावा करने के लिए कुछ प्रावधान शामिल हैं, जो आपकी कर देयता को कम करता है। आपको अपने सभी निवेशों जैसे जीवन बीमा प्रीमियम, सार्वजनिक भविष्य निधि, और अन्य के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। विभिन्न निवेशों के लिए धारा 80C के तहत कटौती उपलब्ध है। धारा 80TTA आपके बचत बैंक खाते पर वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज पर कटौती की अनुमति देता है।
  • वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित किसी भी गैर-वेतन आय के लिए भुगतान किए गए कर का विवरण देना चाहिए। इसमें ब्याज या फ्रीलांस काम से होने वाली कमाई शामिल हो सकती है। ऐसी आय के लिए किया गया कर भुगतान इनपुट होना चाहिए; ये विवरण फॉर्म 26AS के माध्यम से भी अपलोड किए जा सकते हैं।
  • ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको बैंक विवरण प्रदान करना होगा। यह अनुशंसा की जाती है कि आप अपने सभी बैंक खातों को शामिल करें और प्राथमिक खाते के बारे में विवरण प्रदान करें |

उपरोक्त जानकारी को पूरा करने के बाद, यदि आप ‘कोई कर नहीं’ या ‘धनवापसी’ की सूचना देखते हैं, तो आप जमा करने पर पावती (एक्नोलड्ज्मेंट) प्राप्त करने के लिए ई-फाइलिंग प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। यदि आपको ‘टैक्स देय’ संदेश मिलता है, तो आपको आईटीआर फाइलिंग से पहले भुगतान करने के लिए निर्देशों का पालन करना चाहिए।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको कोई जुर्माना नहीं भरना पड़े, समय पर अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना महत्वपूर्ण है। ई-फाइलिंग ने प्रक्रिया को सरल बना दिया है और आप मन की पूर्ण शांति का आनंद लेने के लिए अपने आईटीआर को ई-सत्यापित कर सकते हैं।

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Amit Raje
Written By :
Amit Raje

Amit Raje is an experienced marketer who has worked in various Fintechs and leading Financial companies in India. With focused experience in Digital, Amit has pioneered multiple digital commerce in India. Now, close to two decades later, he is the vice president and head of the D2C business department. He masters the skill of strategic management, also being certified in it from IIMA. He has challenged his challenges and contributed his efforts in this journey of digital transformation.

Amit Raje
Reviewed By :
Prasad Pimple

Prasad Pimple has a decade-long experience in the Life insurance sector and as EVP, Kotak Life heads Digital Business. He is responsible for developing user friendly product journeys, creating consumer awareness and helping consumers in identifying need for life insurance solutions. He has 20+ years of experience in creating and building business verticals across Insurance, Telecom and Banking sectors

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