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आयकर रिटर्न दाखिल करना अब बहुत आसान है और इसे ऑनलाइन किया जा सकता है। यहां क्लिक करें और जानें आईटीआर फाइलिंग की पूरी प्रक्रिया।
यदि पिछले वर्ष के दौरान आपकी कुल आय उस अधिकतम राशि से अधिक है जो आय के लिए प्रभार्य नहीं है, तो आपको अपना आयकर रिटर्न (जिसे ज्यादातर इनकम टैक्स रिटर्न भी कहा जाता है) दाखिल करना होता है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना रिटर्न दाखिल करते हैं, तो इसे ई-फाइलिंग के रूप में जाना जाता है।
आप या तो अपना रिटर्न स्वयं दाखिल कर सकते हैं या आवश्यक होने पर पेशेवर सहायता ले सकते हैं। अपना रिटर्न ई-फाइल करने के लिए, आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना अनिवार्य होता है। सभी को हर साल 31 अगस्त तक अपना रिटर्न दाखिल करना होता है।
यह तो सभी जानते है की इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना कितना महत्वपूर्ण होता है परन्तु सबसे अधिक पूछे जाने वाले सवाल यह हैं की इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें और इनकम टैक्स फाइल कैसे चेक करें। इस लेख के माध्यम से हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे।
ई-फाइलिंग मुख्य रूप से आपके रिटर्न को ऑनलाइन जमा करने को संदर्भित करता है। आप आयकर कार्यालय में जाकर अपना रिटर्न ऑफलाइन फाइल कर सकते हैं, जो समय लेने वाला और असुविधाजनक होता है। अपना रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करना एक लोकप्रिय तरीका है, क्योंकि यह एक आसान और परेशानी मुक्त प्रक्रिया है। यह थकाऊ दस्तावेज़ीकरण को पूरा करने की आवश्यकता से आपको बचाता है और आप अपने घर या कार्यालय से अपना रिटर्न दाखिल करने में मदद करता है।
आईटीआर फाइल कैसे करें इस पर चर्चा करने से पहले, यह सुनिश्चित कर लें की आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध हों।
उपरोक्त जानकारी को पूरा करने के बाद, यदि आप ‘कोई कर नहीं’ या ‘धनवापसी’ की सूचना देखते हैं, तो आप जमा करने पर पावती (एक्नोलड्ज्मेंट) प्राप्त करने के लिए ई-फाइलिंग प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। यदि आपको ‘टैक्स देय’ संदेश मिलता है, तो आपको आईटीआर फाइलिंग से पहले भुगतान करने के लिए निर्देशों का पालन करना चाहिए।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको कोई जुर्माना नहीं भरना पड़े, समय पर अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना महत्वपूर्ण है। ई-फाइलिंग ने प्रक्रिया को सरल बना दिया है और आप मन की पूर्ण शांति का आनंद लेने के लिए अपने आईटीआर को ई-सत्यापित कर सकते हैं।
Ref. No. KLI/22-23/E-BB/999
Ref. No. KLI/22-23/E-BB/490